त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, आचार संहिता लागू

मथुरा/ मदन सारस्वत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि घोषित होने के साथ ही पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। आचार संहिता जनपद में लागू हो गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट अब जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में आ गये हैं। प्रदेश में चार चरणों में मतदान होगा। मथुरा जनपद में चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इस दिन प्रदेशभर में कुल 17 जनपदों में मतदान होगा। मतगणना दो मई को होगी। मथुरा जनपद में इस बार कुल 504 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। जिसके जरिये ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सीधे तौर पर जनता चुनेगी।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आबाकारी अधिकारी एवं शराब लाईसेंस प्राप्त स्वामियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दुकान पर अवैध शराब नहीं बिकेगी ना ही कोई व्यक्ति ठेके पर खड़ा होकर शराब एव ंबीयर नहीं पियेगा।
डीएम ने सभी शराब लाईसेंस धारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिये हैं कि कोई भी ठेकेवाला ओवररेटेड शराब नहीं बेचेगा। यदि कोई किसी भी ठेकेदार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित ठेके का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद से लगे सभी बाॅर्डरों पर सख्त निगरानी की जाये तथा शराब की तस्करी न हो।
श्री चहल ने कहा कि शराब अधिनियम के अन्तर्गत शराब की बिक्री की जाये और मानकों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके पर 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई ठेके वाला अवैध शराब का काम न करें और न ही मानक से ऊपर स्टाॅक रखे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ. गौरव ग्रोवर ने सभी ठेके वाले स्वामियों से कहा कि अपनी-अपनी दुकानों पर सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करें और किसी भी व्यक्ति को ठेके पर खड़े होकर शराब पीने से वांछित करें। उन्होंने कहा कि ठेके की बिक्री कम होती हैं, तो यह सिगनल है कि आस-पास में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से संबंधित थाना एवं क्षेत्राधिकारी को देना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यवाही शीघ्र की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में जहरीली शराब नहीं बिकनी चाहिए तथा तस्करी भी नहीं होनी चाहिए।
डाॅ. ग्रोवर ने कड़े शब्दों में कहा कि इस कार्य में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि अवैध शराब या अन्य प्रदेशों की शराब दुकान पर पाये जाने पर कड़ी धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाएगा तथा दुकान निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उप आबकारी आयुक्त आगरा विजय कुमार मिश्र, आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह, आबकारी निरीक्षक सदर अशोक कुमार, आबकारी निरीक्षक गोवर्धन पारुल चौधरी क्षेत्र,-2, अनंत कुमार मिश्र आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 एवं विकास आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 व अन्य संबंधित अधिकारी तथा शराब ठेकेदार स्वामी उपस्थित थे।

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