केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि देश में ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत कोरोना से हुई मौतों पर नेशनल इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जाता हो। साथ ही कहा कि देश में प्राकृतिक आपदाओं के रिस्क इंश्योरेंस कवरेज के लिए इस महामारी को शामिल करने का भी कोई विचार नहीं है। कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत के लिए पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी।





