बैंगलोर के एक शख्स ने अपने बेटे की शादी के फोटोशूट के लिए एक फोटोग्राफर के साथ 2.5 लाख रुपये की डील की। फोटोग्राफर ने 27 से 29 अप्रैल 2019 तक तीन दिन फोटोज लिए। लेकिन, जिस लैपटॉप में फोटो सेव थे, वह खराब हो गया और वह फोटो नहीं निकाल सका। उसने शादी के कुछ फोटोज ही दिए। लड़के के पिता ने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने फोटोग्राफर को दोषी ठहराया और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।