एफएसएसएआई ने मिनरल वॉटर( बोतल बंद) निर्माताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। FSSAI ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत सभी FBO के लिए खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना जरूरी होगा।