मथुरा/ मदन सारस्वत। विगत वर्ष की तुलना में कंटेनमेंट जोन बनाये जाने के तरीकों और नियमों में भी बदलाव हुआ है। उप जिलाधिकारी महावन कृष्णा नन्द तिवारी ने बताया कि ब्लाॅक बल्देव के अन्तर्गत ग्राम अमीरपुर, किलौनी तथा विकास खण्ड राया के ग्राम खलौआ, नगला बीच तथा गुप्ता काॅलौनी राया में संक्रमित का मकान एवं पड़ोस के एक-एक मकान के रिहायशी क्षेत्र को कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया जाता है। क्षेत्र के अन्दर निवास करने वाले लोगों का घर से बाहर निकलना व आना जाना आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के अन्दर निवासित कोई भी सरकारी व प्राईवेट व्यक्ति बाहर नहीं जायेगा। आवश्यक बस्तुओं की आपूर्ति करने वाले नियुक्त व्यक्तियों को निर्गत पास धारक ही अपने पहचान पत्र के आधार पर उपरोक्त क्षे में संचारण कर सकते हैं।