चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे शीघ्र लागू किया जा सके. गृह मंत्री ने इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी.
बैठक में समिति द्वारा लाए गए प्रारंभिक प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया. विज ने कहा कि अन्य प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया जा रहा है. अनिल विज ने कहा कि बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ जल्द से जल्द एक कानून लाना चाहती है. उन्होंने अधिकारियों को धर्मांतरण रोधी कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया.
लव जिहाद पर कानून लाने के लिए नवंबर में कई थी घोषणा
पिछले साल नवंबर में विज ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की थी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलपूर्वक या धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई थी. विज ने पहले कहा था कि हरियाणा में ‘धर्मांतरण रोधी कानून’ की रूपरेखा बनाने के लिए गठित समिति में टी एल सत्यप्रकाश, नवदीप सिंह विर्क और दीपक मनचंदा शामिल हैं. गृह मंत्री ने तब हरियाणा विधानसभा को बताया था कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक कानून पर विचार कर रही है और हिमाचल प्रदेश से जानकारी मांगी गई है.
समिति की बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, सचिव टी एल सत्यप्रकाश, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा उपस्थित थे.