हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के नियमों को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत स्विमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे। रोजाना सुबह 9 से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं जिम को सुबह 6 से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। मॉल भी सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।





