सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि, ‘एक दिन सभी तरह के आरक्षण खत्म हो जाएंगे और सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण बचेगा’ बाद में इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सरकार के नीतिगत मामले हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी वकील श्रीराम पी. पिंगल की दलील ‘जाति आधारित आरक्षण का राजनीतिकरण हो रहा है, इसे खत्म करने के कदम उठाना चाहिए’ पर दी।