वाराणसी: कोविड 19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लागू होगी नई गाइड लाइन

वाराणसी। जिले में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 8 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। सुबह का समय तय किया जा रहा है।

चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान बंद किए जाएंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय मे विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी।

पारिवारिक सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़ कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगो के राजनैतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे। घाटों पर आरतियां सुक्ष्म रूप से की जाएंगी और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे।

दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों हेतु रियायत रहेगी। यात्रियों का, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और मालवाहक गाड़ियों के आवागमन हेतु भी रियायत रहेगी। विस्तृत आदेश 8 अप्रैल को दिन में जारी किये जायेंगे, उसी में सभी समयावधि और निर्देशों का उल्लेख किया जाएगा।

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