लखनऊ/ बुशरा असलम। यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गौहत्या की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए थे. इस दिशा में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून बनाया, जिसके तहते गौहत्या पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर पौने दो साल की सजा का प्रावधान है. यूपी में तमाम अवैध स्लाटर हाउस बंद कर दिए गए हैं. सीएम योगी गौहत्या कानून का देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी की रैली में जाकर प्रचार-प्रसार भी करते हैं. यूपी की तर्ज पर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी ऐसा ही कानून बनाया है. हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी गौहत्या के खिलाफ यूपी की तरह सख्त कानून बनाया है.