छत्तीसगढ़: गोंड आदिवासी शव को जलाएंगे नहीं बल्कि अब दफ़नाएंगे

  • छत्तीसगढ़ में आदिवासी गोंड समाज के अंतिम संस्कार को लेकर शुरू हुई नई बहस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले में दो दिवसीय गोंड आदिवासियों की महासभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में यह फ़ैसला लिया गया कि गोंड समाज में अब शवों को जलाया नहीं, बल्कि उन्हें दफनाया जाएगा।

इस गोंड महासभा और युवक युवती परिचय सम्मेलन में सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में शराब पर भी पाबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा गोंड समाज में अमात गोंड, ध्रुव गोंड, राज गोंड जैसे विभाजनों को भी समाप्त करने का फ़ैसला लिया गया।

कबीरधाम ज़िले में गोंड समाज के महासचिव सिद्धराम मेरावी ने ने बताया कि “पिछले कुछ सालों में तेज़ी से पेड़ कटे हैं। शवों को जलाने में बड़ी संख्या में लकड़ी का उपयोग होता है। ऐसे में पेड़ों को बचाने के दृष्टिकोण से यह ज़रूरी फ़ैसला है, जिसे हमने अपने संविधान में शामिल किया है।”

सूबे में सर्व आदिवासी समाज के निवृत्तमान अध्यक्ष बीपीएस नेताम के मुताबिक आदिवासियों में शुरू से ही शवों को दफनाने की परंपरा थी लेकिन हिंदु धर्म के प्रभाव में आकर कुछ इलाकों में शवों को जलाया जाता है। अब इस फ़ैसले से उन पर भी असर पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस फ़ैसले को सही नहीं मान रहा है।

छत्तीसगढ़ में संघ के प्रचार प्रमुख कनीराम नंदेश्वर ने धर्मयात्रा संवाददाता बुशरा असलम को बताया कि, “जहां किसी परिवार में अग्नि संस्कार की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, ऐसे में अचानक ये बदलने का निर्णय जब हुआ है तो साज़िशन होगा या कुछ सोच कर किया होगा। हमने कहा है कि समाज प्रमुखों को इस पर बैठक कर के तय करना चाहिए कि जो फ़ैसला लिया गया है, उसे वह ग़लत मानते हैं कि सही मानते हैं, यह तय करें।”

कनीराम नंदेश्वर इस फ़ैसले को किसी ‘षड्यंत्र’ का हिस्सा मानते हैं और इसे वे अच्छी स्थिति नहीं मानते हैं। लेकिन उनकी राय है कि इस पर अंतिम फ़ैसला आदिवासी समाज के प्रमुखों को ही लेना चाहिए।

जानिए कितनी पुरानी है ये परंपरा
2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 78.22 लाख थी, जो कुल आबादी का 30.62 फ़ीसदी थी। आदिवासियों की इस आबादी में सबसे बड़ी संख्या गोंड आदिवासियों की है और राज्य में इनकी 40 से अधिक उपजातियां हैं। सूबे के दक्षिणी हिस्से में तो आम तौर पर आदिवासियों में शवों को दफ़नाने की ही परंपरा रही है। लेकिन पूर्वी हिस्से और बीच के मैदानी इलाक़ों में शवों को जलाने की भी प्रथा रही है। सूबे के अलग-अलग इलाक़ों में गोंड आदिवासियों में दफनाई हुई जगह पर मृतक स्तंभ भी बनाने की परंपरा है। इन लकड़ी, लोहा या सीमेंट से बनाए गए मृतक स्तंभ में मृतक के कामकाज या उसकी प्रिय वस्तु की तस्वीर या मूर्ति बनाई जाती है।

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम शवों को दफनाये जाने के फ़ैसले को राजनीतिक चश्मे से देखे जाने के ख़िलाफ़ हैं। विकास मरकाम के मुताबिक यह कोई राजनीतिक फ़ैसला नहीं है, यह समाज का फ़ैसला है। विकास इसे एक सही फ़ैसला ठहरा रहे हैं। विकास के मुताबिक पहले भी लोग शवों को अपने खेत-खलिहान में दफनाते ही थे।

किसने किया समर्थन?

विकास मरकाम ने धर्मयात्रा संवाददाता बुशरा असलम से बातचीत में कहा कि, “पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह ठीक क़दम है। दाह संस्कार में बहुत सारी लकड़ियों को जलाना पड़ता है। एक दाह संस्कार में कई क्विंटल लकड़ी लगता है। समाज के इस फ़ैसले से पेड़ बचेंगे।”

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आदिवासी नेता बीपीएस नेताम ने बताया कि आदिवासी प्रकृति पूजक रहा है और कबीरधाम ज़िले में गोंड समाज ने जो फ़ैसला लिया है, वो बिल्कुल उसी के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि “आदिवासियों में शवों को दफ़नाने की ही परंपरा रही है। जलाते वो लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य समाज, ज्यादा पढ़े-लिखे, ज़्यादा ऊंचे पद के अपने आप को मानते हैं। दूसरे समाज की देखा-देखी, नक़ल कर के भले जलाते हैं, जला कर उसे गंगा में विसर्जन करेंगे। लेकिन गोंड़ समाज में ऐसा नहीं है।”

बीपीएस नेताम ने बताया कि दूसरे समाज में किसी के अंतिम संस्कार में महिलाएं शामिल नहीं होतीं लेकिन गोंड आदिवासी समाज में महिलाएं बराबरी से अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं और दफनाने की प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि, “इस फ़ैसले से दुखी वही लोग हैं, जो आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान के ख़िलाफ़ हैं। आदिवासी समाज ऐसे लोगों को पहचान चुका है।”

राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी भी आदिवासियों के इस निर्णय में उनके साथ है। पार्टी के मीडिया प्रभारी शैलेष नितिन त्रिवेदी ने खास बातचीत में कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों के इस निर्णय के साथ है। उन्होंने बताया कि, “संविधान ने आदिवासियों को रीति रिवाजों के मामले में विशेष अधिकार दिये हैं जिन्हें आदिवासियों के फ़ैसले में षड्यंत्र नज़र आ रहा है, वे असल में संविधान विरोधी हैं।”

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