चंडीगढ़ PGI की नर्स दीपिका के मैटरनिटी लीव के आवेदन को पंजाब एवं हरियाणा HC ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी महिला के दो सौतेले बच्चे हैं तो तीसरे पर वह मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है। पहले से दो बच्चे उसके जैविक बच्चे नहीं हैं तो भी उसका खुद का पैदा हुआ बच्चा तीसरा माना जाएगा। हाईकोर्ट की जस्टिस जसवंत सिंह और सतप्रकाश की बेंच ये फैसला सुनाया है।