-डीएम के आदेश के अनुपालन में थाना गोवर्धन पुलिस ने की कार्रवाही
-अरशद पर विभिन्न धाराओं में आठ मुकदमे पहले दर्ज हैं
मथुरा/ मदन सारस्वत। टटलू काट कर जुटाई गई 11 लाख रूपये की अचल संपत्ति का जिलाधिकारी की संस्तुति पर कुर्क कर लिया गया है। थाना गोवर्धन पुलिस ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एव समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत टटलू गैंग के सदस्य की लगभग 11 लाख रूपये की अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है।कई वारदातों में टटलू गैंग का अहम सदस्य रहा अरशद पुत्र दीनू निवासी देव सेरस थाना गोवर्धन 2019 से संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों में संलिप्त था। इस दौरान उसने अवैध रूप से अचल सम्पत्ति अर्जित की। अवैध रुप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का आदेश 23 अप्रैल को पारित किया था। आदेश के अनुपालन में अभियुक्त अरशद पुत्र दीनू निवासी देव सेरस थाना गोवर्धन लगभग 11, लाख रूपये की संपत्ति कुर्क की गई है। अभियुक्त अरशद पर विभिन्न धाराओं में कुल आठ अभियोग पूर्व से पंजीकृत है जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें एक प्लाट की रजिस्ट्री अरशद ने अपनी पत्नी महफूदन के नाम करायी है जिस पर आलीशान दो मंजिला मकान का निर्माण किया है जिसकी जिसकी मालियत लगभग 11 लाख रुपये है।
गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बरसाना में गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी छाता थाना के गांव बहरावली निवासी बलराम पुत्र देवकरन को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी विरुद्ध बरसाना थाने में तीन मुकदमा दर्ज हैं। यह जानकारी बरसाना थाना प्रभारी आजादपाल सिंह ने दी।