जन्मभूमि मामले मे अगली सुनवाई जुलाई में

मुग़ल शाशकों ने कई बार तोड़ा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को – दिनेश शर्मा
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले 8 मुकदमों में सिविल कोर्ट सीनियर डिविजन सेकंड में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनके अधिवक्ता हाजिर हुए और हिंदू पक्ष की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, पवन शास्त्री, एडवोकेट महेंद्र प्रताप, सुरेन सिसोदिया , हरिशंकर जैन, आशुतोष पांडे, जिला अध्यक्ष छाया गौतम, प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा उपस्थित हुए. मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 पर बहस की मांग की और हिंदू पक्ष ने कहा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा अतिक्रमण हुआ था इसलिए यहां पूजा अधिनियम 1991 लागू नहीं होता. दिनेश शर्मा ने कहा मुगल शासकों ने हमेशा हिंदुओं के मठ मंदिरों पर आक्रमण किया था. सन 1017में महमूद गजनबी आया और उसने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा उसके बाद हिंदुओं ने मंदिर को बनवाया.1150 में मुगल शासक फिरोज तुगलक के शासनकाल में मंदिर को तोड़ा गया फिर उसके बाद हिंदुओं ने मंदिर को बनवाया. सन 1480 में सिकंदर लोदी आया उसके शासनकाल में भी हिंदू मंदिर को तोड़ा गया. हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को बनवाया. उसके बाद मुगल शासक औरंगजेब आया और 1670 में श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद के रूप में बिल्डिंग बनाई. यह बिल्डिंग अवैध है. न्यायालय में इस मौके पर पवन गौतम, जिला संरक्षक राजेश पाठक, एडवोकेट दीपक शर्मा, विष्णु शर्मा आदि मौजूद थे अब  अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी

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