श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही
ईदगाह मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को
हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा न करने पर आपत्ति जताई
मथुरा ।इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगह मामले में सुनवाई मंगलवार दोपहर2:00 बजे प्रारंभ हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से नि:शुल्क केस लड़ने वाले सनातनी सतवीर सिंह एडवोकेट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष न्यायालय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करें जिससे स्पष्ट तरीके से पत्रावलियों को पढ़ा जा सके। मुस्लिम पक्ष ने जो धुंधली फोटोकॉपी दस्तावेज के रूप में जमा की है। उसे पढ़ा नहीं जा सकता,इसलिए उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिम पक्ष को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या अटेस्टेड कॉपी जमा करनी चाहिए जिससे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा सूट नंबर 15 में भी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। मुस्लिम पक्ष के पास प्राचीन साक्ष्य ना होने के कारण हर समय मामले को आगे बढ़ाने एवं भटकाने की नाकाम कोशिश करता है। उनके पास कोई भी सबूत नहीं जिसके आधार पर वह कह सके यह इमारत प्राचीन है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की डेट लगा दी है।