Report -Zeeshan ahmad Mathura
मथुरा। ट्रैक्टर सहित दूसरे कृषि उपकरण भी किसान किराये पर ले सकते हैं। प्रति घंटा की दर से यह किराया निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने कृषि उपकरणों का किराया भी निर्धारित किया है। उप कृषि निदेशक राम कुमार माथुर ने अवगत कराया है कि कृषि विभाग द्वारा कृषक, समूह, समिति, ग्राम पंचायत एवं सहकारी समितियों को फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्रों को किराये पर देने के लिए दरें निर्धारित की गई हैं, जो कृषि यंत्र का किराया प्रति घंटे का है, जिसमें वर्तमान स्थानीय बाजार की दरें (अनुमानित), ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्रों को किराये पर देने के लिए रियायती दरें रखी गई हैं। लाभ का 50 प्रतिशत, सहकारी समितियों को उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्रों को किराये पर देने के लिए रियायती दरें आगणित लाभ का 75 प्रतिशत तथा कृषि विभाग द्वारा स्थापित कराई गई फार्म मशीनरी बैंक के यंत्रों को किराये पर देने के लिए रियायती दरें आगणित लाभ का 75 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। कृषि यंत्र हैप्पी सीडर, मल्चर, श्रब मास्टर, हाईड्रोलिक रिवर्सेवुल, एमबी प्लाऊ, जीरोट्रिल सीड कम फार्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर, रीपर कम बाइन्डर, रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड, रोटावेटर, हैरो कल्टीवेटर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, लेजर लेण्ड लेवलर तथा स्ट्रा रीपर हैं। किसान अपने गांव एवं क्षेत्र में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक धारक से रियायती दरों पर कृषि यंत्र लेकर पराली का प्रबंधन करें, ताकि पराली की घटनाओं को प्रतिबन्धित किया जा सके